भोपाल - मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने ठंड और गर्मी की छुट्टियों के लिए एक नया आदेश पारित किया है जिसके अनुसार, शीतकाल और ग्रीष्मकाल में अत्यधिक ठंड पड़ती है, जिसके कारण विद्यालय के समय में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है। अब विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए नियमों को अधिकमित करते हुए नए निर्देश जारी किए हैं जो कि इस प्रकार है -
- शीतकाल में कन तापमान / शीतलहर / कोल्ड डे एवं गीष्मकाल में अधिक तापमान / हीट वेव की स्थिति में स्कूलों के समय में परिवर्तन संबधित आदेश स्वतः संज्ञान लेकर नही जारी किये जाए प्रथमतः विद्यालयों के प्रतिनिधियों एवं अभिभावको से चर्चा की जाये। आदेश जारी करने के पूर्व आयुक्त, लोक शिक्षण / संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र से सहमति ली जावे।
- स्कूलों को उक्त आशय के आदेश पालन करने हेतु कम से कम एक दिवस का समय दिया जाए, जिससे स्कूल एवं अभिभावक पर्याप्त व्यवस्था का समय मिल सके।
- शीतकाल में न्यूनतम तापमान 5° से कम एवं ग्रीष्मकाल में 42° से अधिक रहने की संभावना पर प्री- प्रायमरी से 5वीं तक की कक्षाएं बंद करने के संबध में जिला कलेक्टर निर्णय संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र से परामर्श उपरांत करेगे।
- अन्य अपरिहार्य परिस्थिति मे आयुक्त, लोक शिक्षण / संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र से सहमति प्राप्त कर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा शाला संचालन हेतु समय निर्धारित किया जा सकेगा।
- राज्य स्तर से निर्धारित विभिन्न परीक्षाएं निर्धारित समय पर आयोजित होंगी।
उपरोक्त आदेश मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा प्रपत्र क्रमांक एफ-44-04/2017/20-2 में समस्त जिला कलेक्टर एवं समस्त जिला अधिकारी को निर्देशित किया है एवं इन निर्देशों का उल्लंघन होने पर डीईओ/डीपीसी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
![]() |
| विभागीय आदेश |
अब पाए देश दुनिया और आपके जिले की सभी तमाम महत्वपूर्ण खबरें हमारी इस वेबसाइट पर।


