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Hit and Run कानून के विरोध में 1 जनवरी को हुई हड़ताल, जानिए क्या है वाहन चालकों की मांग?

सड़क दुर्घटना के चलते बनाए गए नए कानून के विरोध में साल के पहले ही दिन हुई बस ट्रक ड्राइवर की हड़ताल
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और अन्य कुछ राज्यों के कई जिलों में हड़ताल पर हैं ट्रक बस ड्राइवर। नए साल के पहले ही दिन यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जाने क्या है पूरा मामला।

जानिए क्या है हिट एंड रन कानून?

10 दिसंबर को संसद में पास हुए कानून Hit and run के तहत अगर कोई शख्स एक्सीडेंट करके भाग जाता है और घायल को सड़क पर ही छोड़ देता है, तो उसे 10 साल की सजा होगी वहीं अगर कोई घायल को अस्पताल ले जाता है तो उसकी सजा कम की जा सकती है।

पहले आईपीसी की धारा 104 के तहत जल्दबाजी और लापरवाही के कारण सड़क दुघर्टना में जान जाने के अपराध में वाहन चालक को 2 साल की कैद या  जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था लेकिन अब इससे 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना में बदल दिया गया है।

क्या है वाहन चालकों की मांग?

इस नए कानून के विरोध में वाहन चालकों का कहना है कि इसमें उनके हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। वाहन चालकों के अनुसार एक्सीडेंट के बाद मौजूदा भीड़ जो उनका हाल करती है, कई बार ड्राइवर की जान भी चली जाती है। यह कानून एक तरफ माना जा रहा है।

वाहन चालकों का यह गुस्सा धीरे-धीरे आंदोलन में बदलता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश की अर्थव्यवस्था पर यह एक नकारात्मक परिवर्तन ला सकता है सरकार से ड्राइवर की यह नाराजगी गंभीर चिंता का विषय है। बसों के बंद रहने से आवागमन में यात्रियों को जहां परेशानी उठाना पड़ रहा है वहीं ट्रैकों के थम जाने से ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी भरी नुकसान हो रहा है । पेट्रोल डीजल टैंक की सप्लाई बंद होने के कारण निजी वाहन भी बंद रहने पर मजबूर हैं।

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